निजी स्कूल बस फीस अलग से नहीं लेंगे
भोपाल । मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों में बस किराया और ट्यूशन फीस को लेकर बड़ा अपडेट है। अब निजी स्कूल अलग से बस फीस नहीं ले पाएंगे और इसे भी वार्षिक का ही भाग माना जाएगा। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुहर लगा दी है। नए नियम के तहक बिना अनुमति अब 10त्न से अधिक फीस नहीं बढ़ेगी। 25000 से ज्यादा सालाना फीस लेने वाले स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी। इसी फीस में बस का शुल्क भी शामिल होगा। नई कानून पर राज्यपाल ने मुहर लगाई है। मध्यप्रदेश के 18000 स्कूल इसके दायरे में आएंगे। इस नए नियम से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
यह विधेयक निजी स्कूलों की फीस नीति को नियमित करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न सिर्फ अभिभावकों के आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि शिक्षा में समानता और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेगा। सरकार के इस प्रयास से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है, जो छात्रों और अभिभावकों के हित में साबित हो सकते हैं। यह विधेयक निजी स्कूलों की फीस नीति को नियमित करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केरल की सियासत गरमाई, PM मोदी बोले- LDF सरकार की विदाई तय
क्या 2026 में बदलेगी सत्ता? ममता बनर्जी के दावे से सियासी हलचल
देश में कच्चे तेल की कमी नहीं, लोगों से अपील- ज्यादा खरीददारी से बचें
बंगाल चुनाव 2026: TMC की स्टार कैंपेनर लिस्ट सामने, जानें कौन-कौन शामिल
संकट में दोस्त: ईरान तनाव के दौरान आर्मेनिया की मदद, जयशंकर ने जताया आभार
क्राइम ब्रांच सख्त: इंदौर में साइबर फ्रॉड केस में दर्जनों खाते फ्रीज
बिजली बिल से राहत! MP में समाधान योजना 15 मई तक बढ़ी, सरचार्ज में 90% छूट