कपिल मिश्रा की कोर्ट में पेशी, आचार संहिता उल्लंघन मामले में इस दिन होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली: 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सोमवार को दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. एडिशनल चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को करने का आदेश दिया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल की. मॉडल टाउन थाने के एसीपी अभिषेक गुप्ता ने कहा कि मामले की हर तरह से जांच पूरी हो चुकी है और एक्स (पूर्व का ट्विटर) ने भी अपना जवाब दे दिया है, जिसे पूरक चार्जशीट के साथ दाखिल किया गया है. दिल्ली पुलिस की ओर से आरोप तय करने पर लिखित जवाब भी दाखिल किया गया. इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय करने पर 18 जुलाई को दलीलें सुनने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 20 मार्च को दिल्ली पुलिस के डीसीपी से कपिल मिश्रा की तरफ से 'एक्स' पर किए गए पोस्ट से संबंधित जानकारी, 'एक्स' से प्राप्त कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 7 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कपिल मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी.
दरअसल, मामला 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का है. 24 जनवरी, 2020 को मॉडल टाउन विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी को पत्र लिखकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी. कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विवादित बयान दिए थे. इसके अलावा उनपर यह भी आरोप है कि उन्होंने 'एक्स' पर दो समुदायों में शत्रुता भड़काने के लिए 23 जनवरी, 2020 को पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. कपिल मिश्रा ने जो जवाब दिया था, उसे संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी.