Madhya Pradesh में अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, 7 दिन अनुपस्थिति पर नहीं होगी छुट्टी
मध्य प्रदेश। के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है. 7 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले नियम को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है. इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है. पुराने निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने कर दिया है. वहीं इस आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के 70 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार फिलहाल हट गई है।
20 फरवरी को जारी आदेश रद्द किया
सरकार ने नियम लागू किया था कि जो भी अतिथि शिक्ष लगातार 7 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, उनकी सेवाएं एजुकेशन पोर्टल 3.0 से हटा दी जाएंगी. लेकिन अतिथि शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी. जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 फरवरी को जारी अपने आदेश को रद्द कर दिया. अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
अतिथि शिक्षकों ने किया फैसले का स्वागत
सरकार के इस फैसले से लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है. अतिथि शिक्षकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 20 फरवरी को आदेश जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि अगर अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. इसलिए अतिथि शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी जरूरी की गई थी।

मघड़ा मंदिर हादसा: सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, 6-6 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान
पिछली भिड़ंत में बरसे थे 475 रन, जानें पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस के रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूलों में बनेंगे बच्चों के आधार कार्ड
अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर 1,000 किलोग्राम बम से हमला किया
बंगाल में कांग्रेस ने खेला मुस्लिम-दलित कार्ड, क्या BJP को होगा नुकसान या Mamata Banerjee को?
‘हिडमा’ के नारों पर सियासत तेज, राहुल गांधी के ट्वीट पर घमासान
‘जुल्म उतना ही करो, जितना सह सको’: अरविंद केजरीवाल ने दिए व्यंग्यपूर्ण निर्देश, किसे बनाया निशाना?
युवाओं के लिए चेतावनी: चक्कर को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
पुलिस चौकी के सामने भाजपा पार्षद की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी
सावधान! LPG बुकिंग के फर्जी मैसेज से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट