वाहन मालिकों को राहत! डीजल-पेट्रोल गाड़ियों की NOC के लिए हटाई गई एक साल की पाबंदी
दिल्ली सरकार ने पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने के लिए आवेदन करने की समय सीमा हटा दी गई है। पहले रजिस्ट्रेशन खत्म होने के एक साल के अंदर अन्य राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली से एनओसी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब समय सीमा हट गई है। अब कोई वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो कभी भी एनओसी के लिए आवेदन कर सकता है। इससे वाहन मालिकों को राहत मिलने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण कम भी होगा।
दिल्ली सरकार के इस फैसले से मुख्य रूप से 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को लाभ होगा। इससे, उन्हें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर अन्य राज्यों में अपने वाहनों को पुनः रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एनओसी प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी, भले ही उनके वाहन का पंजीकरण कितने समय पहले समाप्त हो गया हो।
बता दें कि पहले ‘दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर जीवन समाप्ति वाले वाहनों के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2024’ के तहत पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन खत्म होने के एक साथ के भीतर ही एनओसी लेनी होती थी। ताकि दिल्ली-एनसीआर के बाहर रजिस्ट्रेशन कराया जा सके। लेकिन दिल्ली में लाखों वाहन ऐसे थे, दिल्ली में जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हुए 1 साल से ऊपर का समय हो चुका था। ये दिल्ली में कबाड़ बने थे।
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारा दोहरा ध्यान हमेशा नागरिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर रहा है। देखा गया कि एनओसी के लिए 1 साल की समय सीमा के कारण कई बेवजह की समस्याएं आ रही थीं, जिससे लाखों वाहन दिल्ली में फंसे हुए थे। इन वाहनों को न तो स्क्रैप किया जा रहा था और न ही इन्हें हटाया जा रहा था, जिससे प्रदूषण और भीड़भाड़ की संभावना बढ़ रही थी।
परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कहा कि इस फैसले से दिल्ली की सड़कों से बड़ी संख्या में पुराने वाहन व्यवस्थित रूप से हट जाएंगे। जिससे एयर क्वालिटी में सुधार लाने और शहर में भीड़भाड़ कम करने के हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

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