6 हजार रुपये महीना पाकर दिव्यांगजन होंगे सशक्त – जानें आवेदन प्रक्रिया
नई दिल्ली: दिव्यांगजनो की आर्थिक सहायता के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मंजूर की गई एक नई वित्तीय सहायता योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब ऐसे सभी दिव्यांगों को हर महीने 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी। यह राशि दिव्यांगों को मिल रही मासिक पेंशन से अलग होगी। मुख्य रूप से ऐसे दिव्यांग, जिनकी देखभाल उनके परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि कोई केयरटेकर, हेल्पर या डॉक्टर कर रहे है या उन्हें इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। शर्त यह है कि उनका आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए और वो कम से कम पिछले पांच साल से दिल्ली में रह रहे हों।
कैबिनेट की बैठक में दी गई थी मंजूरी
अधिकारियों के अनुसार, इस योजना को पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। अधिसूचना जारी होने के बाद इसे एक अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। उपराज्यपाल की स्वीकृति से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन दिव्यांगजनों को मासिक भत्ता देना है, जिन्हें देखभाल और इलाज समेत अन्य आवश्यक सहयोग की जरूरत होती है।
2600 से ज्यादा दिव्यांगों को चिह्नित कर लिया
आवेदक के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत स्थायी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना चाहिए। दिव्यांगता का स्कोर 60 से 100% के बीच हो। परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो और परिवार से कोई सरकारी सेवा में न हो। पात्रता तय करने के लिए एक आकलन बोर्ड का गठन किया जाएगा। शुरुआती दौर में सरकार ने 2600 से ज्यादा दिव्यांगों को चिह्नित कर लिया है।
किस तरह से करना होगा आवेदन?
इस योजना का लाभ पाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दिल्ली में 5 साल से निवास का प्रमाण देना होगा, जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बिजली/पानी का बिल । अगर ये दस्तावेज उपलब्ध ना हो, तो किसी गजटेड ऑफिसर का जारी सर्टिफिकेट देना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रारंभिक जांच करेंगे और 10 दिन के भीतर मामला जिला मूल्यांकन बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड 90 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। स्वीकृति मिलने पर 15 दिन में भत्ता जारी किया जाएगा।

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