6 साल की कैद और 60 हजार रुपए जुर्माना, न चुकाने पर 6 माह अतिरिक्त सजा
रायपुर: रायपुर रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता, तो उसे 6 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
गांजा तस्करी का मामला
यह मामला 12 जून 2022 का है, जब कानपुर निवासी राज सिंह (49 वर्ष) रेलवे स्टेशन रायपुर के टिकट बुकिंग ऑफिस के पास किसी का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर उसकी तलाशी ली। जांच में उसके बैग से 14 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
गिरफ्तारी और कोर्ट प्रक्रिया
आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मामले की जांच पूरी करने के बाद 10 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
भिलाई: जिले में धड़ल्ले से बिक रहे गांजा की पुड़िया सप्लाई की जानकारी भी सामने आई है।

भारत की अर्थव्यवस्था को मिली मजबूत रेटिंग, भारत की तारीफ
Donald Trump की बड़ी चेतावनी: Iran को मिटाने की धमकी, सैन्य कार्रवाई शुरू
पांच राज्यों में कांग्रेस का कमाल, सियासत की सबसे बड़ी गेमर बनी
DMK गठबंधन पर सवाल, TVK संग जीत का दावा
डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए ये घरेलू तरीके आजमाएं
महंगाई भत्ते में इजाफा, लाखों बैंक कर्मियों को मिलेगा फायदा
“पुरानी MI लौट आई” – Malti Chahar ने की Suryakumar Yadav की कप्तानी की तारीफ
Iranian Navy ने United States Navy के युद्धपोतों पर दागे चेतावनी भरे शॉट्स
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई, याचिकाकर्ता से कड़ा सवाल
तेज रफ्तार ने मचाया कहर, कई घायलों की हालत गंभीर