मऊ की अदालत का बड़ा फैसला, विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में दोषी
मऊ: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी के हेट स्पीच मामले में आज मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में फैसला सुनाया जाना है. विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है. थोड़ी देर में सजा का ऐलान किया जाएगा. कोर्ट के फैसले पर सबकी निगहों टिकी हुई हैं. सज़ा होने के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी जा सकती है.
साल 2022 में चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी एमएलए कोर्ट अब्बास और उमर हाजिर हुए. अदालत के आज के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी या रद्द हो जाएगी. मामले को देखते हुए कोर्ट परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बढ़ा दी गई है. बता दें, सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी.
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र
मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य को आरोपी बनाया गया. आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी. जिसके विरुद्ध मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

बंगाल में बीजेपी की संभावना: क्या दोहराएगी 2021 की सफलता?
Manasa में नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार
राशन कार्ड e-KYC जरूरी, घर बैठे फोन से करें प्रक्रिया
रायपुर के काजी आरिफ अली को वक्फ बोर्ड ने किया बर्खास्त
सिंधिया बोले- मुंगावली से है पारिवारिक रिश्ता, आवास देने से पहले लिया वादा
Katni में नकली बीड़ी-सिगरेट का बड़ा खुलासा, छापे में भारी स्टॉक जब्त
शांति बनाए रखने के लिए BJP को रोकना जरूरी: ममता बनर्जी का चुनावी बयान, एकता की अपील
सिर्फ 5000 रुपये में ट्रिप, 5 हिल स्टेशन जो हैं ऑफबीट
विश्व में हनुमान मंदिरों की यात्रा, चमत्कारिक अनुभव